2.5 लाख रुपये से ऊपर के PF कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. CBDT के नए नियम के तहत EPF अकाउंट के दो हिस्से होंगे.
Provident Fund- अब आपके प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स लगेगा. अब तक टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले PF को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है.